आरटीआई

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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध करवाना

प्रकोष्ठ के बारे में

अभातशिप (मुख्यालय) का आरटीआई प्रकोष्ठ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नेतृत्व के अधीन कार्य करता है, जो आरटीआई प्रकोष्ठ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सभी आवेदनों (ऑनलाईन और ऑफलाईन) का समय पर उत्तर सुनिश्चित करते है। आरटीआई प्रकोष्ठ अभाशिप (मुख्यालय) के सभी ब्यूरो/प्रकोष्ठ और साथ ही अभातशिप के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय भी स्थापित करता है, ताकि आरटीआई आवेदनों और अपीलों का समय पर उत्तर सुनिश्चित किया जा सके। सीपीआईओ आवेदनों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में दायर की गई सभी अपीलों की सुनवाइयों में भी शामिल होते हैंI

भूमिकाएं और उत्तररायित्व

  • सभी आरटीआई मामलों का समय पर निपटान
  • संगठन के भीतर आरटीआई मामलों की प्रभावी निगरानी/ट्रैकिंग
  • आरटीआई से संबंधित मामलों में सीआईसी तथा अन्य संगठनों के साथ समुचित समन्वय

केन्द्रीय दल

डॉ नीतू भगत
उप निदेशक
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