अनुमोदन ब्यूरो

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अभातशिप अधिनियम, 1987 में परिभाषित किए गए अनुसार तकनीकी शिक्षा का अर्थ है इंजीनियरी, और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर-आयोजना, प्रबंधन , भेषजी तथा अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम जो केन्द्रीय सरकार परिषद् के साथ परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

भारत में तकनीकी शिक्षा का पता प्राचीन शहरी केंद्रों नालंदा और तक्षशिला से लगाया जा सकता है, जब कई तकनीकी कौशल जैसे बढ़ईगीरी, स्माइली, कपड़े धोने, बुनाई आदि शिक्षा के अंग थे। यूरोप में 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में मोड़ लिया और ब्रिटिश शासन के तहत भारत ने उत्पादन, वितरण में नए तत्वों का परिचय दिया, जिसने तकनीकी सभ्यता की नींव रखी थी, यानी इंजीनियरिंग युग की शुरुआत।

भूमिकायें और उत्तरदायित्व

  • डिप्लोमा / पोस्ट डिप्लोमा / डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम की पेशकश करने वाले नए तकनीकी संस्थान की स्थापना।
  • साइट / स्थान का परिवर्तन।
  • संस्थानों को बंद करना
  • महिलाओं की संस्था का सह-शिक्षा संस्थान में रूपांतरण और इसके विपरीत
  • डिग्री स्तर में डिप्लोमा स्तर का रूपांतरण और इसके विपरीत।
  • मौजूदा संस्थानों को मंजूरी का विस्तार / पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष / बहाली में ब्रेक के बाद अनुमोदन की निरंतरता।
  • मौजूदा संस्थानों में रेगुलर / फर्स्ट शिफ्ट में कोर्स / एडिशन की वृद्धि।
  • मौजूदा संस्थानों में रेगुलर / फर्स्ट शिफ्ट में इंटीग्रेटेड / ड्यूल डिग्री कोर्स को जोड़ना।
  • मौजूदा संस्थानों में प्रबंधन में फैलोशिप कार्यक्रम
  • खाड़ी देशों में ओसीआई / पीआईओ / विदेशी नागरिकों / भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए अलौकिक सीटों का परिचय / निरंतरता।
  • एनआरआई के बेटे / बेटियों के लिए सीटों का परिचय / निरंतरता।

Leadership Team

उप निदेशक
उप निदेशक
सहायक निदेशक(NWR and WR)
सहायक निदेशक (ER & CR)
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक(NR)
सहायक निदेशक(SWR & Camp Office)
सहायक निदेशक(SCR & SR)
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