प्रकोष्ठ के बारे में
सतर्कता प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के क्षेत्रों सहित परिषद् के संपूर्ण कार्यकरण में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है। यह केन्दीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के निदेशों और अपेक्षाओं के अनुपालन को सुदृढ़ बनाने में भी मदद करता है।भूमिकाएं और उत्तरदायित्व
- निवारात्मक सतर्कता और दण्डात्मक सतर्कता
- अभातशिप अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं से संबंधित सभी सतर्कता मामले
- भ्रष्टाचार के मामले, सतर्कता के दृष्टिकोण तथा वित्तीय अनियमितताओ के मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीडब्ल्यूसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पुलिस विभागों और राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले विभिन्न संदर्भों और शिकायतों पर कार्रवाई।
- सीबीआई, सीवीओ (मासंविमं) और सीवीसी के साथ समन्वय
- अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं के संबंध में सतर्कता दृष्टिकोण और वित्तीय अनियमितता के बारे में शिकायत की गई एफडीआर की मंजूरी के बारे में अनुमोदन ब्यूरों को सूचित करना
नेतृत्व टीम
श्री रविन्द्र सिंह
निर्देशक