अभातशिप अधिनियम 1987 में परिभाषित किए गए अनुसार, तकनीकी शिक्षा का अर्थ है अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग), प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी (फार्मेसी) और कला एवं शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा परिषद से परामर्श करके भारत के राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा तकनीकी शिक्षा के रूप में घोषित किया गया है।
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