इन सदस्यों की सूची नीचे दी गई है
खंड 3 (4) (क)
सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला अध्यक्ष (1)
अध्यक्ष, अभातशिप
खंड 3 (4) (ख)
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला उपाध्यक्ष (1)
उपाध्यक्ष, अभातशिप
खंड 3 (4) (ग)
केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय में शिक्षा का कार्य देखने वाला भारत सरकार का सचिव (1)
सचिव (उच्चतर शिक्षा), मासंविमं
खंड 3 (4) (घ)
भारत सरकार का शैक्षिक सलाहकार (टी) (एक)
अपर सचिव (टीई), मासंविमं
खंड 3 (4) (ड)
अभातशिप की क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष (4)
अभातशिप की उत्तरी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष
अभातशिप की दक्षिणी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष
अभातशिप की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष
अभातशिप की पूर्वी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष
खंड 3 (4) (च)
(i) से (v) के अध्यक्ष
ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के अध्यक्ष
ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के अध्यक्ष
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के अध्यक्ष
इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च के अध्यक्ष
ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अध्यक्ष
खंड 3 (4) (जी)
केन्द्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा(l)
जेएस एंड एफए (एचआरडी)
खंड 3 (4) (एच)
केन्द्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा(l)
एस एंड टी के सचिव विभाग
खंड 3 (4) (i)
(जी) और (एच) में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा.
सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
खंड 3 (4) (जे)
(जी) और (एच) में उल्लिखित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।
रिक्त
रिक्त
खंड 3 (4) (के)
राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णमाला क्रम में घूर्णन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा आठ सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा बशर्ते कि इस धारा के तहत नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर या संघ के मामले में हो, संघ क्षेत्र संबंधित (8)
सचिव, शिक्षा / तकनीकी शिक्षा से: -:-
असम
बिहार
दिल्ली
गोवा
गुजरात
हिमाचल प्रदेश
कर्नाटक
केरल
खंड 3 (4) (एल)
उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा.
श्रीमती देबजानी घोष. अध्यक्ष, नैसकॉम
श्री सुमंत सिन्हा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोचैम
श्री रमेश कुमार सरोगी, अध्यक्ष भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता
अध्यक्ष, महरटा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (एमसीसीआईए)
खंड 3 (4) (एम)
प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सात सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा
(i) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन;
(ii) भारतीय संघ
(iii) इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन (आईएसटीई)
(iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद;
(v)फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई);
(vi)वास्तुकला परिषद (सीओए);
(vii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
डॉ.म श्रीधर, सदस्य, सीएबीई
महानिदेशक एआईयू
अध्यक्ष, आईएसटीई
चेयरमैन, एससीआईसी, आईआईटी काउंसिल
राष्ट्रपति, पीसीआई
उपराष्ट्रपति, कोए
डीजी, एनपीसी
खंड 3 (4) (एन)
तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा
डॉ राज अग्रवाल, निदेशक, सेंटर फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ।
प्रो केके अग्रवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड
एर नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, कोलकाता
प्रो इंद्रनील मन्ना, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली
खंड 3 (4) (ओ)
केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्यों को, जो इस तरह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्वगामी खंडों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं क्योंकि केंद्र सरकार उपयुक्त मान सकती है।
प्रो दिनेश कुमार, कुलपति, जे.C बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा
प्रो. बलवीरा रेड्डी, पूर्व कुलपति, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू), बेलगावी, कामताका
खंड 3 (4) (पी)
निर्देशक
अध्यक्ष, यूजीसी (एल)
अध्यक्ष, यूजीसी (एल)
अध्यक्ष, यूजीसी
खंड 3 (4) (क्यू)
निदेशक, आईएएमआर (एल)
निदेशक, आईएएमआर
खंड 3 (4) (आर)
महानिदेशक, आईसीएआर (एल)
महानिदेशक, आईसीएआर
खंड 3 (4) (एस)
महानिदेशक सीएसआईआर (एल)
महानिदेशक सीएसआईआर
खंड 3 (4) (टी)
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य सचिव (1)
सदस्य सचिव, एआईसीटीई