- सरकारी कर्मचारियों की विशेष श्रेणियों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अधीन जांच या सीआरपीसी के अधीन अपराध के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) की कार्यप्रणाली पर अधीक्षण करना और इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के उद्देश्य से डीएसपीई को निर्देश देना ;
- पीसी अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों में डीएसपीई द्वारा आयोजित जांच की प्रगति की समीक्षा करना ;
- किसी जांच का जिम्मा लेना या किसी कार्रवाई में पूछताछ या जांच शुरू करना जिसमें किसी संगठन में कार्यरत् सरकारी कर्मचारी जिसपर भारत सरकार का कार्यकारी नियंत्रण होता है पर गलत उद्देश्य के लिए या भ्रष्ट तरीके से कार्य करने का शक है या उसने यह किया है ;
- विभिन्न चरणों यानि जांच, पूछताछ, अपील, समीक्षा इत्यादि; में सतर्कता आवश्यकता वाले अनुशासनात्मक मामलों में अनुशासनिक या अन्य प्राधिकारियों की स्वतंत्र और भेदभाव रहित सलाह देना ;
- भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों और अन्य संगठनों जिनमें संघ की कार्यकारी शक्ति कार्य करती है में सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी कार्य पर सामान्य जांच और पर्यवेक्षण कार्य करना; और
- डीएसपी में निदेशक (सीबीआई), निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) और एसपी और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के चयन के लिए समिति की अध्यक्षता करना।
- लोकहित प्रकटन और मुखबिर की सुरक्षा के अधीन प्राप्त शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी लेना या जांच करवाना या उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करना।